आज हम सीखने वाले है की आप ऑनलाइन मोबाइल से ट्रैफिक चालान कैसे जमा कर सकते है, यदि आप भी ऑनलाइन चालान सर्च और जमा करना चाहते है तो आप इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़े और जाने कैसे आप अपनी व्हीकल का चालान स्टेटस चेक कर सकते है और जमा कर सकते है
ई-चालान एक परिष्कृत सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसमें शामिल हैं Android आधारित मोबाइल ऐप और वेब इंटरफ़ेस, जिसे के लिए विकसित किया गया है परिवहन के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने का उद्देश्य प्रवर्तन अधिकारी और यातायात पुलिसकर्मी।
यह ऐप-सह-अनुप्रयोग वाहन और सारथी के साथ एकीकृत है एप्लिकेशन और कई उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाएं प्रदान करता है यातायात प्रवर्तन के सभी प्रमुख कार्यों को कवर करते हुए व्यवस्था
Traffic Challan Kaise Check and Pay Kare
अपनी व्हीकल का चालान स्टेटस चेक करने और पेमेंट करने के लिए निचे दिए स्टेप को जरुर फॉलो करे
इसके लिए आपको अपने मोबाइल/डेस्कटॉप पर ब्राउज़र को ओपन करना है, https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan इस लिंक पर क्लिक करना है
जैसे की हमारे पास चालान नंबर नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के माध्यम से चालान नहीं हुआ है, अतः हम तीनो में से Vehicle Number का आप्शन पर टिक करेंगे, फिर आपके सामने ऐसे देखने को मिल जाता है
यहाँ पर आपको Vehicle Number में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करे, फिर आपको व्हीकल का चेसी नंबर या इंजन नंबर दोनों में से कोई एक नंबर दर्ज करे, आपको चेसी या इंजन नंबर पूरा दर्ज नहीं करना है केवल अंतिम 5 Digit दर्ज करना है, फिर कैप्चा कोड दर्ज करे, GET DETAILS बटन पर क्लिक करे
जैसे आप Get Details वाले बटन पर क्लिक करते है तो आपके सामने उस व्हीकल का सभी चालान का जानकारी आपको देखने को मिल जाता है, यदि कोई भी चालान पेंडिंग नहीं होता है, तो आपको Not Found Record कुछ ऐसा मेसेज देखने को मिल जाता है,
यहाँ पर आपको व्हीकल किस के नाम पर रजिस्टर है उसका नाम, चालान किस तारीख को कितने बजे कटा है और चालान कितने रुपए का कटा है, स्टेटस में Pending है या Disposed ऑनलाइन देख सकते है, चालान पे करने के लिए आपको "PAY NOW" वाले बटन पर क्लिक करना होगा
जैसे आप Pay Now बटन पर क्लिक करते है तो आपके सामने मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए आप्शन आ जाता है, अपना कोई भी मोबाइल का नंबर दर्ज करे केवल OTP से वेरीफाई करने के लिए यह आप किसी भी मोबाइल से करवा सकते है
आपके द्वारा दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर 6 Digit का OTP प्राप्त होगा, वह चेक कर के यहाँ पर दर्ज करे फिर SUBMIT बटन पर क्लिक करे
फिर आपके सामने पेमेंट का आप्शन देखने को मिल जाता है, आपको कैसे भी चालान पे कर देना है |
जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट सफलतापूर्वक कर देते है तो आपका चालान जमा हो जाता है और आपके सामने कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है, जिसमे आपको Status में Disposed लिखा मिलता है, Payment Source में ONLINE का मेसेज देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते है
यदि आपका व्हीकल पर चालान हुआ था ऑनलाइन और आपका व्हीकल पुलिस थाना में है, उसको छुडवाने के लिए आपको जो चालान हुआ था उसको पे करना होगा यदि अपने चालान पहले ही पे कर दिया है, अभी आपको चालान जो जमा हुआ था उसका पावती डाउनलोड करना है तो आपको Receipt वाले आप्शन में Print आइकॉन पर क्लिक करे,
यह आपके सामने अपने ऑनलाइन जो चालान जमा किया था उसका रसीद है, इसकी कॉपी को सबमिट करवा के आप अपने व्हीकल को पुलिस थाना से छुडवा सकते है
आज हमें कुछ नया सीखने को मिला, यदि आपको यह आर्टिकल पढ़ने के बाद आपकी सहायता हुई है तो निचे कमेंट कर के जरुर बताये साथ ही अपनी वेबसाइट को जरुर फॉलो करे,
Traffic penalty charges as per the Motor Vehicle Amendment Act, 2019
The following are the penalty chargers as per the Motor Vehicle Amendment Act, 2019:
Type of Offence | Fine Amount |
General offences – where no penalty is specifically provided. | 1st time Rs 500Rs 1,500 for a subsequent offence |
Driving without licence | Rs 5,000 |
Driving illegal automobile/unauthorised use of vehicles without licence | Rs 5,000 |
Over-speeding | For light motor vehicle: Rs 1,000 to Rs 2,000For medium passenger or goods vehicle: Rs 2,000 to Rs 4,000.For the 2nd/subsequent offence, the driving license will be confiscated |
Dangerous driving of vehicles | 1st time: Imprisonment for 6 months to 1 year and/or penalty of Rs 1,000 to Rs 5,0002nd time: Imprisonment for up to 2 years and/or penalty up to Rs 10,000 |
Driving under intoxication | 1st time: Police Custody up to 6 months and/or penalty of Rs 10,0002nd time: Imprisonment till up to 2 years and/or penalty of Rs 15,000 |
Driving without insurance | 1st time: Imprisonment up to 3 months and/or penalty of Rs 2,0002nd time: Imprisonment till up to 3 months or/and penalty of Rs 4,000 |
Seat belt violation | Rs 1,000 |
Not wearing helmet | Rs 1,000 & licence may be disqualified for three months. |
Not giving way to emergency vehicle | Imprisonment for a term which may extend to six months, or with a fine of Rs 10,000 or with both |
Disobedience of orders of authority/refusing to share information | Rs 2,000 |
Causing traffic obstruction | Rs 500 |
Accident related penalties | 1st time: Imprisonment till up to 6 months and/or penalty of Rs 5,000 For a second offence: Imprisonment till up to 1 year or penalty of Rs 10,000 |